Type Here to Get Search Results !

पत्नी की खुदकुशी पर बिना सबूत पति दोषी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Sir Ji Ki Pathshala

पत्नी की खुदकुशी पर बिना सबूत पति दोषी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर क्रूरता/उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है तो शादी के सात साल के भीतर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को सजा नहीं दी जा सकती. शीर्ष अदालत ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक पति की सजा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

पत्नी की खुदकुशी पर बिना सबूत पति दोषी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाल ही में पारित अपने फैसले में कहा कि यातना या क्रूरता के किसी ठोस सबूत के अभाव में, किसी आरोपी को केवल अनुमान के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि उसे (अदालत को) इस निष्कर्ष पर पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराकर दी गई सजा कानून में टिकाऊ नहीं है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को रद्द करते हुए ऐसा किया है।

Tags