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शिक्षिका की नियुक्ति 2010 से निरस्त, वेतन रिकवरी के निर्देश जारी। BSA ने जारी किया संशोधित आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में एक सहायक अध्यापिका की नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर ने 3 नवंबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर पूर्व में जारी सेवा समाप्ति संबंधी आदेश में संशोधन किया है। अब संबंधित शिक्षिका की चयन एवं नियुक्ति को जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की तिथि 7 जुलाई 2026 के बजाय उनकी मूल नियुक्ति तिथि 30 जुलाई 2010 से समाप्त, निरस्त एवं बर्खास्त किया हुआ माना जाएगा।

इस आदेश के साथ ही संबंधित शिक्षिका को नियुक्ति तिथि से अब तक प्राप्त वेतन की धनराशि की वसूली करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) को भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई और मानव संपदा पोर्टल पर कार्यवाही दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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क्या है पूरा मामला?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित शिक्षिका सुनेना गौड़ पुत्री श्री रामवचन प्राथमिक विद्यालय उटियां, विकासखंड उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षिका द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की जांच सतर्कता समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 8 जून 2026 के बाद की गई थी। इसके उपरांत जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की 7 जुलाई 2026 को हुई बैठक की कार्यवाही में संबंधित जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका था।

इसी आधार पर शिक्षिका की नियुक्ति और चयन को निरस्त करने की कार्रवाई की गई।

पहले 7 जुलाई 2026 से सेवा समाप्ति का आदेश हुआ था

जारी पत्र के अनुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इससे पहले 8 अक्टूबर 2026 को पत्र संख्या बेसिक/सेवा समाप्ति/7392-98/2026-27 के माध्यम से आदेश जारी किया था।

इसमें संबंधित शिक्षिका की नियुक्ति एवं चयन को जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की तिथि 7 जुलाई 2026 से समाप्त, निरस्त एवं बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था।

अब 3 नवंबर 2026 को जारी नए कार्यालय आदेश में इस आदेश की भाषा और प्रभावी तिथि को संशोधित किया गया है।


अब नियुक्ति की मूल तिथि 30 जुलाई 2010 से माना जाएगा निरस्त

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश में सेवा समाप्ति की प्रभावी तिथि 7 जुलाई 2026 के स्थान पर नियुक्ति की मूल तिथि 30 जुलाई 2010 से चयन एवं नियुक्ति समाप्त, निरस्त एवं बर्खास्त किया जाना समझा और पढ़ा जाए।

इसका अर्थ है कि संशोधित आदेश के अनुसार संबंधित शिक्षिका की नियुक्ति को शुरुआत से ही निरस्त माना जाएगा। आदेश में अन्य शर्तें पूर्ववत रखी गई हैं।

16 साल में प्राप्त वेतन की वसूली के निर्देश

इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वेतन की वसूली से जुड़ा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र की प्रतिलिपि वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), सिद्धार्थनगर को भेजते हुए अनुरोध किया है कि संबंधित शिक्षिका द्वारा नियुक्ति तिथि 30 जुलाई 2010 से प्राप्त वेतन की धनराशि उनके खाते से रिकवरी करने की कार्रवाई की जाए।

इस प्रकार विभाग ने नियुक्ति की मूल तिथि से प्राप्त वेतन की वसूली के लिए भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

जारी आदेश में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्हें संबंधित शिक्षिका के विरुद्ध संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने तथा मानव संपदा आईडी पोर्टल पर की गई कार्रवाई को अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सिद्धार्थनगर BSA का शिक्षिका की नियुक्ति 30 जुलाई 2010 से निरस्त करने और वेतन रिकवरी का आदेश

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