लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने और किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, बेघर नागरिकों और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा संबंधित विभागों का सहयोग लेने को कहा गया है। महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण विभाग भी अभियान में सहयोग करेंगे।
अभियान के दौरान पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार नया मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन
पात्र नागरिक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 की सुविधा उपलब्ध है।
मोबाइल के माध्यम से भी मतदाता संबंधी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का मोबाइल ऐप नए मतदाताओं के पंजीकरण सहित मतदाता सूची से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के पास जमा किया जा सकता है।
जिला स्तर पर अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म-6 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें और पात्र नागरिकों को आवेदन करने में परेशानी न हो। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
जरूरी बात: यदि किसी नागरिक का नाम पहले से मतदाता सूची में है, तो नया नाम जोड़ने के लिए दोबारा फॉर्म-6 भरने के बजाय संबंधित सुधार/स्थानांतरण प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नाम खोजने और मतदाता सूची से जुड़ी अन्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं।


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