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यूपी शिक्षक पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगा 3 महीने का समय; 30 नवंबर को अगली सुनवाई

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 9539/2026 पर सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिखित निर्देश (Written Instructions) पेश किए गए। विभाग ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि वह आगामी तीन महीनों के भीतर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर लेगा।

अदालत ने इस मामले की प्रगति की समीक्षा के लिए अगली सुनवाई की तिथि 30 नवंबर 2026 तय की है।

सुनवाई के मुख्य बिंदु

  • विभाग का पक्ष: सरकारी अधिवक्ता ने विभाग की ओर से लिखित निर्देश प्रस्तुत करते हुए बताया कि परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अगले 3 महीनों में पूरी कर ली जाएगी।
  • हाईकोर्ट की निगरानी: हाईकोर्ट ने विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी को संज्ञान में लेते हुए प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने का संकेत दिया है। अगली सुनवाई में विभाग द्वारा की गई वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
  • अगली तारीख: मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

शिक्षकों में जगी उम्मीद

लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए यह सुनवाई राहत भरी मानी जा रही है। अदालत की निगरानी में प्रक्रिया आगे बढ़ने से अब विभागीय स्तर पर तेजी आने के आसार हैं।

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