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यूपी में तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश निरस्त

Sir Ji Ki Pathshala

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों की नजर अब राज्य निर्वाचन आयोग की अगली कार्रवाई पर रहेगी।

तीन महीने में कराने होंगे पंचायत चुनाव

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने की उम्मीद है।

प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश निरस्त

इस मामले में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश भी चर्चा में है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। पंचायत चुनाव की तारीखों और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद सामने आएगी।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीन महीने के अंदर चुनाव कराने के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग की तैयारियों और आगे जारी होने वाले कार्यक्रम पर सबकी नजर रहेगी।

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