उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है।
जारी पत्र में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के अद्यतन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए नियम 18 एवं नियम 22 के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने की प्रक्रिया बताई गई है।
नियम 18 के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया
पत्र के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए—
- ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी।
- पात्रता से संबंधित अभिलेखों और चरित्र पंजिका आदि का परीक्षण किया जाएगा।
- चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
नियम 22 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण
नियम 22 के तहत किसी संवर्ग में शिक्षक की वरिष्ठता सामान्यतः मौलिक रूप से नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी।
यदि दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक ही तारीख को हुई है, तो उनकी वरिष्ठता संबंधित नियमों में निर्धारित क्रम के आधार पर तय की जाएगी।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीधे भर्ती द्वारा चयनित किसी अभ्यर्थी की वरिष्ठता कुछ परिस्थितियों में प्रभावित हो सकती है, जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता
यदि किसी शिक्षक का नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया है, तो वरिष्ठता में उसका नाम नए स्थानीय क्षेत्र में संबंधित वर्ग/श्रेणी के शिक्षकों की सूची में निर्धारित स्थान के अनुसार रखा जाएगा।
ऐसे शिक्षक को प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा।
68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
पत्र में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन से संबंधित न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में नवीन जनपद आवंटन के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में परिषद कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र का भी संदर्भ दिया गया है।
अंतिम वरिष्ठता सूची से पहले आपत्ति का अवसर
परिषद द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रथम अनन्तिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के बाद उस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
पत्र के अनुसार जनपद स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही 03 सप्ताह में पूर्ण करते हुए परिषद कार्यालय को वरिष्ठता सूची दिनांक 23 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध करानी होगी।
BSA को दिए गए निर्देश
सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और निर्धारित समयसीमा में वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
इस आदेश के बाद परिषदीय शिक्षकों के लिए उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति तथा पात्रता सूची से संबंधित प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षकों को अपनी सेवा संबंधी जानकारी, नियुक्ति तिथि और संबंधित अभिलेखों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी होने पर किसी त्रुटि की स्थिति में नियमानुसार आपत्ति दर्ज की जा सके।
महत्वपूर्ण तिथि:
📌 23 अक्टूबर 2026 — जनपद स्तर की वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने की अंतिम निर्धारित तिथि।
स्रोत: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जारी पत्र, दिनांक 01 अक्टूबर 2026।



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