Central Government Bonus News 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नाम से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, लेखा वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देने की स्वीकृति दी गई है। आदेश पर 15 अक्टूबर 2026 की तारीख दर्ज है।
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह लाभ निर्धारित पात्रता और शर्तों के अधीन मिलेगा।
केंद्र सरकार के समूह ‘B’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों तथा समूह ‘C’ के कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत बोनस दिया जाएगा, जो किसी अन्य उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। आदेश में केंद्रीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के पात्र कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।
बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना और लेखा वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना आवश्यक बताया गया है। छह महीने से एक वर्ष तक की सेवा वाले पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में बोनस दिया जाएगा।
बोनस की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों या 7,000 रुपये की निर्धारित अधिकतम सीमा में से जो भी कम हो, उसके आधार पर की जाएगी। 30 दिनों के बोनस की गणना के लिए एक वर्ष में औसतन 30.4 दिन माने जाएंगे।
उदाहरण के तौर पर, यदि बोनस की गणना के लिए मासिक परिलब्धि 7,000 रुपये मानी जाती है, तो 30 दिनों के बोनस की गणना इस प्रकार होगी:
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये
पूर्णांक में यह राशि लगभग 6,908 रुपये होगी।
कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि यह अधिकतम सीमा के आधार पर दिया गया उदाहरण है। वास्तविक बोनस की राशि संबंधित कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि और गणना के लिए मान्य परिलब्धियों पर निर्भर करेगी।
यह आदेश उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा, जिनके परिलब्धियों के संबंध में केंद्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करने वाले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नियम लागू होते हैं और जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह राशि योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।


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