प्रयागराज। UDISE+ Student Database Management System (SDMS) में ऐसे विद्यार्थियों की प्रोफाइल बनाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है, जिनका नाम या प्रोफाइल अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं है। अब कक्षा 2 से 12 तक के छूटे हुए विद्यार्थियों को UDISE+ पोर्टल पर जोड़ने के लिए संशोधित S02 फॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए विद्यार्थियों की प्रोफाइल बनाने के लिए पुराने प्रारूप में भेजे गए आवेदन अब मान्य नहीं होंगे। ऐसे सभी मामलों में विद्यालयों को संशोधित S02 फॉर्म पर आवेदन तैयार कर दोबारा संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
यदि किसी विद्यालय की ओर से छात्र को UDISE+ पर जोड़ने का अनुरोध पुराने S02 फॉर्म पर ब्लॉक या जिला स्तर पर लंबित है, तो उसे निरस्त माना जाएगा। विद्यालय को ऐसे मामलों में नए S02 फॉर्म पर आवेदन दोबारा तैयार करके जमा करना होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य छात्र प्रोफाइल तैयार करने की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज और सत्यापन को अधिक व्यवस्थित करना है।
किन छात्रों के लिए लागू होगा नया S02 फॉर्म?
नया S02 फॉर्म मुख्य रूप से कक्षा 2 से कक्षा 12 तक के उन विद्यार्थियों के लिए लागू होगा, जिनकी प्रोफाइल UDISE+ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।
विद्यालयों को छात्र को जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यार्थी की जानकारी UDISE+ के Global Search Module में खोजी जा चुकी है। इसके बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत नया आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
फॉर्म में छात्र की प्रोफाइल न बनने का कारण बताना होगा
संशोधित S02 फॉर्म में छात्र की प्रोफाइल अब तक क्यों नहीं बन सकी, इसका कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा। इसके लिए निर्धारित श्रेणियों में उपयुक्त कारण का चयन करना होगा।
इनमें मुख्य रूप से निम्न स्थितियां शामिल हैं—
- ड्रॉपआउट के बाद छात्र का दोबारा प्रवेश
- गैर-मान्यता प्राप्त या ओपन स्कूल से प्रवेश
- वर्तमान अथवा पूर्व विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष छात्र की प्रोफाइल तैयार नहीं करना
- दूसरे देश से विद्यार्थी का आना
- निर्धारित फॉर्म में उपलब्ध अन्य संबंधित कारण
S02 फॉर्म के साथ जरूरी होंगे दस्तावेज
छात्र को UDISE+ पर जोड़ने के अनुरोध के साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। विद्यालय/प्रवेश रजिस्टर की विद्यालय प्रमुख (HoS) द्वारा प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा मामले के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) भी संलग्न करना होगा। दस्तावेजों के बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने में परेशानी हो सकती है।
HoS, BEO और DEO करेंगे सत्यापन
संशोधित S02 फॉर्म में सत्यापन की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक औपचारिक बनाया गया है। फॉर्म में तीन स्तरों पर प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है।
- विद्यालय प्रमुख (HoS)
- खंड शिक्षा अधिकारी (BEO)
- जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी (DEO)
इन अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर के साथ आवश्यक सहमति/Undertaking भी दर्ज करनी होगी।
अधिकारियों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि संबंधित छात्र को UDISE+ के Global Search Module में पहले खोजा गया है और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की गई है।
विद्यालयों के लिए क्या करना होगा?
यदि किसी विद्यालय में कक्षा 2 से 12 तक का ऐसा छात्र है जिसकी UDISE+ प्रोफाइल नहीं बनी है, तो विद्यालय को पहले छात्र का रिकॉर्ड Global Search में जांचना होगा। इसके बाद निर्धारित नए S02 फॉर्म में आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
यदि पुराना S02 फॉर्म पहले ही जमा किया जा चुका है और वह अभी ब्लॉक या जिला स्तर पर लंबित है, तो विद्यालय को उस पुराने आवेदन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नए प्रारूप में आवेदन दोबारा तैयार कर जमा करना होगा।



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