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शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अभ्यर्थियों को फिर से प्रत्यावेदन देने का मौका

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका का निस्तारण कर दिया।

मामला Shikhar Kumar Gupta एवं 17 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य से संबंधित है। यह याचिका Writ-A No. 13534 of 2026 के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।

तीन सप्ताह में दे सकेंगे नया प्रत्यावेदन

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपनी सभी शिकायतों और संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यावेदन दिए जाने के बाद संबंधित अधिकारी मामले पर कानून के अनुसार विचार करेंगे।

दो महीने में फैसला करने का निर्देश

न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं तो सक्षम अधिकारी सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करें।

कोर्ट ने मामले के निस्तारण की प्रक्रिया को यथासंभव जल्द पूरा करने और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिमानतः दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है, बशर्ते कोई कानूनी बाधा न हो।

पहले भी दिए गए थे कई प्रत्यावेदन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए पहले भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई प्रत्यावेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ।






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