लखनऊ/वाराणसी। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका संख्या 4242/2026, विवेकानन्द व 269 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य से संबंधित है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षामित्रों ने की है ये मांग
वाराणसी निवासी श्री विवेकानन्द पुत्र श्री श्रीनाथ की ओर से 14 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन का विभाग द्वारा अवलोकन किया गया। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है।
प्रत्यावेदन में शिक्षामित्र कैडर के संबंध में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। इनमें मुख्य रूप से—
- शिक्षामित्र कैडर के अनुरूप स्थायी पदों का सृजन किए जाने
- शिक्षामित्रों को समायोजित किए जाने।
- सहायक अध्यापक के समान वेतनमान दिए जाने।
- शिक्षामित्रों का नियमितीकरण किए जाने।
16 सितंबर को होगी सुनवाई
शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से जारी पत्र के अनुसार हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण के लिए 16 सितंबर 2026 को अपराह्न 12:00 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। सुनवाई शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय कक्ष में होगी।
याचिकाकर्ताओं को उपस्थित कराने का निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि रिट याचिका संख्या 4242/2026 में पारित आदेश तथा याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में निर्धारित सुनवाई की तिथि पर याचिकाकर्ताओं को स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित कराने के साथ-साथ उन्हें उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए लिखित रूप से वाहक के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करें।


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