समायोजन 3.1 विशेष के तहत 3 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई का आदेश अपलोड कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर-39 में हुई सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से Report No. 8 कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें 146 पृष्ठों में 10 जिलों के ऐसे सहायक अध्यापकों का विवरण दिया गया है, जिन्हें अधिशेष (Surplus) बताया गया है और जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है।
आदेश में जिन 10 जिलों का उल्लेख किया गया है, उनमें आगरा, बाराबंकी, भदोही, इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ और उन्नाव शामिल हैं।
कोर्ट ने Report No. 8 में शामिल शिक्षकों को उसी ब्लॉक के ऐसे अन्य संस्थानों में पुनर्नियोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जहां कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक है। यदि किसी व्यक्तिगत मामले में पुनर्नियोजन को लेकर कोई कठिनाई आती है तो राज्य को उस मामले को कोर्ट के समक्ष रखने की स्वतंत्रता दी गई है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य की ओर से की गई प्रार्थना पर मामले को 10 सितंबर 2026 को नए सिरे से (fresh) प्रस्तुत किया जाए।
इस प्रकार 3 सितंबर की सुनवाई का यह आदेश समायोजन 3.1 विशेष के तहत अधिशेष शिक्षकों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर 10 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म