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कम्पोजिट स्कूल में प्राथमिक के हेड को जूनियर का सहायक बनाये जाने के संबंध में पुराना आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संविलियन के बाद पदों के निर्धारण को लेकर 21 मई 2024 को जारी एक पुराना आदेश एक बार फिर चर्चा में है। यह आदेश वर्तमान में नया आदेश नहीं है, बल्कि शिक्षकों और विद्यालयों के लिए रिमाइंडर के रूप में महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन आदेश में मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों और शिक्षकों का विवरण सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसी आदेश में कम्पोजिट/संविलियन विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रधानाध्यापक के पद से जुड़ी स्थिति भी स्पष्ट की गई थी।

आदेश के अनुसार, यदि संविलियन विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में अंकित किया जाना था।




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