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Surplus Teachers Case: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को Redeployment की अनुमति दी, डे-टू-डे सुनवाई के निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे Surplus Teachers Case (Special Appeal No. 398 of 2026) में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ सरप्लस शिक्षकों के Redeployment (पुनः तैनाती) की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। साथ ही मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए Day-to-Day Basis पर सुनवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि जिन सरप्लस शिक्षकों ने अब तक कोई आपत्ति (Objection) दाखिल नहीं की है, उन्हें उसी विकास खंड (Same Block) के भीतर पुनः तैनात (Redeploy) करने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की।

किन शिक्षकों पर लागू होगा आदेश?

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पहली रिपोर्ट (First Report) के पेज 8 से 25 में शामिल शिक्षकों को सरप्लस श्रेणी में माना गया। अदालत ने कहा कि जिन शिक्षकों की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, इसलिए इनके संबंध में राज्य सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है।

व्यक्तिगत मामलों पर क्या कहा कोर्ट ने?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी शिक्षक के व्यक्तिगत मामले (Individual Case) में कोई विशेष परिस्थिति या कानूनी समस्या सामने आती है, तो राज्य सरकार उस संबंध में अदालत को अवगत करा सकती है। ऐसे मामलों पर आवश्यकता अनुसार अलग से विचार किया जाएगा।

कुछ जिलों को मिला अतिरिक्त समय

सुनवाई के दौरान लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की सूची तथा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर और फतेहपुर जनपदों के Proforma-02 अपलोड करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया।

साथ ही इन जिलों के प्रभावित शिक्षकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर देने के निर्देश दिए गए। अदालत ने कहा कि इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई बाद में की जाएगी।

डे-टू-डे सुनवाई के निर्देश

मामले के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई Day-to-Day Basis पर करने की अनुमति दी है। इससे सरप्लस शिक्षकों के पुनः तैनाती संबंधी मामलों में तेजी आने की संभावना है।

मुख्य बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को Redeployment की अनुमति दी।
  • बिना आपत्ति वाले सरप्लस शिक्षकों की पुनः तैनाती का रास्ता साफ।
  • व्यक्तिगत मामलों में राज्य सरकार अदालत को अलग से जानकारी दे सकेगी।
  • कुछ जिलों को Proforma-02 अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय मिला।
  • प्रभावित शिक्षकों को आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा।
  • मामले की सुनवाई अब Day-to-Day Basis पर होगी।
  • अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026, दोपहर 2:00 बजे होगी। 
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध न्यायालयीय कार्यवाही के सार पर आधारित है। अंतिम प्रभाव न्यायालय के विस्तृत आदेश और आगे की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

Surplus Teachers Case: हाईकोर्ट ने Redeployment की दी अनुमति, डे-टू-डे सुनवाई के निर्देश