लखनऊ। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दी गई ताजा जानकारी के अनुसार PM पोषण/मध्यान्ह भोजन योजना के खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है
डॉ. रहबर सुल्तान द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद PM पोषण/मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित खाता संचालन के संबंध में कोई नवीन आदेश या शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष के साथ संयुक्त संचालन का आदेश नहीं
RTI के जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद PM पोषण/मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित खाते के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से खाता संचालित करने संबंधी कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है।
अर्थात, प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद SMC अध्यक्ष के साथ संयुक्त खाता संचालन को लेकर कोई नया आदेश/शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
RTI में मांगी गई थी जानकारी
RTI के माध्यम से PM पोषण/मध्यान्ह भोजन योजना के खाते के संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। इसके जवाब में प्राधिकरण ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उपरोक्त स्थिति स्पष्ट की है।
महत्वपूर्ण बात
इस RTI जवाब से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद SMC अध्यक्ष के साथ PM पोषण/मध्यान्ह भोजन योजना का खाता संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई नवीन आदेश जारी नहीं किया गया है।
यह जानकारी RTI के तहत जारी आधिकारिक जवाब पर आधारित है। संबंधित विद्यालयों में खाते के संचालन को लेकर किसी अन्य सक्षम विभाग/प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश लागू होते हों, तो उनकी अलग से जांच की जानी चाहिए।


