आजमगढ़। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारु बनाए रखने तथा शिक्षकों की गरिमा और विभाग की छवि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , आजमगढ़ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, YouTuber अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर फोटो या वीडियो नहीं बना सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में कई बाहरी व्यक्ति एवं YouTuber बिना अनुमति परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय, शिक्षक एवं स्टाफ के फोटो एवं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इससे विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई का कार्य प्रभावित होता है तथा शिक्षक पद की गरिमा और शिक्षा विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
बीएसए ने स्पष्ट किया है कि शासन एवं प्रशासन द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए पहले से ही अधिकृत अधिकारियों को नामित किया गया है। वही अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। इसलिए किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा विद्यालय में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाना आवश्यक नहीं है।
आदेश के अनुसार जनपद आजमगढ़ के सभी परिषदीय विद्यालयों में किसी भी बाहरी व्यक्ति, YouTuber या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में विद्यालय में प्रवेश आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्ति को सक्षम अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति विद्यालय परिसर में फोटो खींचना, वीडियो बनाना या किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नोट: यह आदेश केवल जनपद आजमगढ़ के परिषदीय विद्यालयों के लिए जारी किया गया है।


