उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस (अधिशेष) शिक्षकों की विस्तृत सूची जारी कर दी गई है। यह सूची आरटीई (RTE-PTR) मानकों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति का पूरा विवरण उपलब्ध कराया गया है। सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक अपने विद्यालय और स्वयं की स्थिति जानने के लिए PDF डाउनलोड कर रहे हैं।
5534 पेज की विस्तृत PDF जारी
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह दस्तावेज कुल 5534 पृष्ठों का है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और विकास खंडों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। सूची में विद्यालयवार शिक्षकों की संख्या, छात्र संख्या तथा आरटीई मानकों के अनुसार अधिशेष शिक्षकों की जानकारी शामिल की गई है।
सूची में क्या-क्या जानकारी दी गई है?
जारी की गई PDF में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध हैं—
- जनपद (जिला) का नाम
- विकास खंड (ब्लॉक) का नाम
- विद्यालय का नाम
- विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक)
- विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या
- 30 अप्रैल 2026 तक नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या
- आरटीई (RTE-PTR) के अनुसार आवश्यक शिक्षक संख्या
- अधिशेष (सरप्लस) शिक्षकों का विवरण
- शिक्षकों की जॉइनिंग से संबंधित जानकारी
अपनी स्थिति कैसे देखें?
यदि आप परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपका विद्यालय या आपका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें—
- सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करें।
- PDF खोलने के बाद मोबाइल या कंप्यूटर में Search विकल्प का उपयोग करें।
- कंप्यूटर पर Ctrl + F दबाएं या मोबाइल में Search विकल्प चुनें।
- अपना नाम, विद्यालय का नाम या ब्लॉक का नाम दर्ज करें।
- संबंधित पेज पर जाकर अपने विद्यालय की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
PDF डाउनलोड लिंक
नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के (सरप्लस शिक्षकों की PDF 5534 पेज) डाउनलोड कर पूरी सूची देखी जा सकती है।
महत्वपूर्ण सूचना
यह सूची बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। यदि किसी शिक्षक को सूची में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है या किसी जानकारी को लेकर संदेह है, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय से संपर्क कर विभागीय अभिलेखों के अनुसार सत्यापन अवश्य कर लें।
नोट: किसी भी अंतिम निर्णय के लिए विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश एवं रिकॉर्ड को ही मान्य माना जाएगा।


