उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षकों (CWSN) की नियुक्ति और उनके डेटा सत्यापन के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा दिनांक 06-07-2026 को जारी यह पत्र राज्य में कार्यरत विशेष शिक्षकों की स्थिति को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह विभागीय कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित याचिका (सिविल) संख्या 132/2016, 'रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' में दिनांक 05.05.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। विभाग का मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से एक पारदर्शी और त्रुटिरहित डेटाबेस तैयार करना है।
इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि विशेष शिक्षकों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) को एक वांछनीय योग्यता (Desirable Qualification) के रूप में माना गया है। यह नियम न केवल संविदा और डेलीवेज पर कार्यरत शिक्षकों पर लागू होता है, बल्कि उन विशेष शिक्षकों पर भी प्रभावी है जिन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया है।
परिषद ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करने के बाद, विशेष शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराए गए गूगल शीट लिंक पर दर्ज करें। विभाग द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 10 जुलाई 2026 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गूगल शीट पर सूचना पूरी तरह से त्रुटिरहित हो और उसकी हस्ताक्षरित पीडीएफ प्रति अनिवार्य रूप से विशेष ईमेल आईडी specialeducatorcwsn2026@gmail.com पर समय रहते प्रेषित कर दी जाए।


