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स्कूल एडमिशन को लेकर बड़ा बदलाव, अब इन दस्तावेजों के आधार पर ही दर्ज होगी जन्मतिथि

Sir Ji Ki Pathshala 0

उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रवेश को लेकर बड़ा आदेश, अब इन दस्तावेजों के आधार पर ही दर्ज होगी जन्मतिथि

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), प्रयागराज ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 29 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि अब विद्यालयों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों की जन्मतिथि (Date of Birth) केवल निर्धारित एवं प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर ही दर्ज की जाएगी। साथ ही प्रत्येक विद्यालय को यह भी रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा कि जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर अंकित की गई है। परिषद का मानना है कि इस व्यवस्था से भविष्य में जन्मतिथि संशोधन के मामलों में कमी आएगी और विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेख अधिक विश्वसनीय बनेंगे।

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यूपी बोर्ड के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में जन्मतिथि संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच में यह सामने आया कि कई विद्यालयों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों की आयु का सही सत्यापन नहीं किया गया। कई मामलों में विद्यालयी अभिलेखों में यह भी दर्ज नहीं था कि जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर लिखी गई थी।

इसी वजह से बोर्ड परीक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के दौरान जन्मतिथि को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे थे। इन समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से यह नया आदेश जारी किया गया है।

कक्षा-1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष आयु अनिवार्य

आदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है। विद्यालयों को प्रवेश से पहले निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर आयु का सत्यापन करना होगा।

इन दस्तावेजों के आधार पर दर्ज होगी जन्मतिथि

यदि विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसी के आधार पर जन्मतिथि दर्ज की जाएगी। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर जन्मतिथि दर्ज की जा सकेगी—

  • अस्पताल का जन्म संबंधी अभिलेख
  • एएनएम (ANM) का रिकॉर्ड
  • आंगनबाड़ी केंद्र का अभिलेख
  • ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजी का रिकॉर्ड
  • माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा दिया गया शपथ-पत्र (Affidavit)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

यूपी बोर्ड ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी अभिलेखों को पूरी सावधानी से तैयार और सुरक्षित रखा जाए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। इसके अलावा टीसी पर Scholar Register (SR) संख्या का उल्लेख भी अनिवार्य होगा।

विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्र की जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई है, इसका स्पष्ट उल्लेख विद्यालयी रिकॉर्ड में मौजूद रहे।

इस नए आदेश से विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और जन्मतिथि संशोधन से जुड़े अनावश्यक विवादों में कमी आएगी। बोर्ड परीक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों तथा अन्य शासकीय कार्यों में विद्यार्थियों को जन्मतिथि संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बिना प्रमाण के जन्मतिथि बदलवाने के मामलों पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

मुख्य बातें (Highlights)

  • 29 जुलाई 2026 को यूपी बोर्ड ने नया आदेश जारी किया।
  • स्कूल प्रवेश के समय जन्मतिथि केवल मान्य दस्तावेजों के आधार पर दर्ज होगी।
  • कक्षा-1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष न्यूनतम आयु अनिवार्य।
  • जन्म प्रमाण पत्र न होने पर अस्पताल, ANM, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड या शपथ-पत्र मान्य होगा।
  • विद्यालयों को जन्मतिथि दर्ज करने का आधार रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा।
  • टीसी पर अधिकारी का नाम, पदनाम और Scholar Register संख्या लिखना अनिवार्य किया गया।
  • नए नियम से जन्मतिथि संशोधन के विवादों में कमी आएगी और विद्यालयी अभिलेख अधिक प्रमाणिक बनेंगे।
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