सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave - EOL) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। जब किसी कर्मचारी के पास अन्य प्रकार के अवकाश उपलब्ध नहीं होते या विशेष परिस्थितियों में लंबे समय के अवकाश की आवश्यकता होती है, तब असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। इस अवकाश के दौरान वेतन देय नहीं होता, लेकिन नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है।
असाधारण अवकाश की प्रमुख शर्तें
1. अधिकतम 1825 दिनों (5 वर्ष) का अवकाश
स्थायी कर्मचारी को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 1825 दिन (5 वर्ष) तक असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। यह एक बार में या आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग अवधि में स्वीकृत किया जा सकता है।
2. परिवीक्षा अवधि में सीमा
यदि कर्मचारी परिवीक्षा (Probation) पर है, तो सामान्यतः एक बार में 3 माह से अधिक का असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता।
3. अवकाश के दौरान वेतन नहीं
असाधारण अवकाश की अवधि में कर्मचारी को वेतन या अवकाश वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। यह पूर्णतः बिना वेतन (Leave Without Pay) का अवकाश होता है।
4. आवश्यकता पड़ने पर आवेदन
कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार असाधारण अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि अंतिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा नियमों और परिस्थितियों के आधार पर दी जाती है।
5. किन उद्देश्यों के लिए मिल सकता है?
असाधारण अवकाश निम्न परिस्थितियों में लिया जा सकता है—
- गंभीर बीमारी या उपचार
- उच्च शिक्षा या अध्ययन
- जनहित से जुड़े कार्य
- विशेष परिस्थितियों में देश या विदेश में प्रवास
6. आवेदन की प्रक्रिया
- कर्मचारी ऑनलाइन/पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगा।
- प्रधानाध्यापक/इंचार्ज आवेदन की जांच कर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को अग्रसारित करेंगे।
- BEO निर्धारित समय में आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को भेजेंगे।
- BSA नियमों के अनुसार आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेंगे।
ध्यान देने योग्य बातें
- असाधारण अवकाश अधिकार (Right) नहीं, बल्कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है।
- आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज संलग्न करना उचित रहता है।
- अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही कार्यस्थल छोड़ना चाहिए।
- अवकाश अवधि के दौरान सेवा संबंधी अन्य नियम भी लागू रह सकते हैं।
निष्कर्ष
असाधारण अवकाश उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी प्रावधान है जिन्हें विशेष परिस्थितियों में लंबे अवकाश की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह अवकाश बिना वेतन होता है और इसकी स्वीकृति संबंधित विभागीय नियमों एवं सक्षम अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा नियमों और विभागीय निर्देशों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।


