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बीएसए आगरा का सख्त आदेश, बिना अनुमति स्कूलों में प्रवेश और वीडियो बनाने पर रोक

Sir Ji Ki Pathshala

आगरा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आगरा ने परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति प्रवेश कर फोटो और वीडियो बनाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर फोटो या वीडियो नहीं बना सकेगा।

बीएसए ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ बाहरी लोग विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षकों और विद्यालय की गतिविधियों के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इससे विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने के साथ-साथ शिक्षकों की गरिमा और विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

आदेश की मुख्य बातें

  • बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति का विद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित।
  • यूट्यूबर और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी बिना अनुमति फोटो या वीडियो नहीं बना सकेंगे।
  • केवल शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
  • विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और शिक्षकों की गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से आदेश जारी।
  • सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश।
  • आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विद्यालयों में इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना, शिक्षकों की गरिमा की रक्षा करना तथा विभाग की छवि को सुरक्षित रखना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई का कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

Agra BSA Order 2026: बिना अनुमति स्कूलों में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक