लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र (2026-27) में शिक्षकों के तबादलों (ट्रांसफर) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश उन सरकारी शिक्षकों के लिए है जो एक जिले से दूसरे जिले में अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, तो ट्रांसफर सिर्फ उसी का होगा जो इसके लिए फॉर्म (आवेदन) भरेगा। सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि जो फॉर्म नहीं भरेगा, उसका ट्रांसफर किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा।
इससे पहले 4 जून 2026 को भी ट्रांसफर के नियम जारी किए गए थे। लेकिन शिक्षक पति-पत्नी के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे, इसलिए सरकार ने यह नया स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके साथ ही जिलों के हिसाब से छात्र और शिक्षकों के अनुपात (PTR) की लिस्ट भी भेजी गई है।
सरकार ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को इस नियम के तहत तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस नए नियम के आने के बाद अब ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक पति-पत्नी को फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।



