Type Here to Get Search Results !

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए अंतरजनपदीय स्थानांतरण के नए दिशा-निर्देश, 20 जून तक होंगे आवेदन

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय (Inter-District) स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। परिषद सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे जनपद में स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित शर्तों एवं प्रमाण-पत्रों के आधार पर संचालित होगी।

UP Inter District Transfer 2026 Guidelines for Basic Education Council Teachers

किन शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण का लाभ?

जारी आदेश के अनुसार निम्न परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे—

1. दिव्यांगता की स्थिति

यदि शिक्षक/शिक्षिका स्वयं, उनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित पुत्र/पुत्री कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो वे स्थानांतरण के पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम स्तर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. कैंसर से पीड़ित परिवारजन

यदि शिक्षक/शिक्षिका स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री कैंसर से पीड़ित हैं, तो स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल का प्रमाण-पत्र अथवा निजी अस्पताल में उपचार की स्थिति में सक्षम सरकारी अधिकारी का सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

3. डायलिसिस कराने वाले मरीज

यदि शिक्षक/शिक्षिका स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री नियमित डायलिसिस पर हैं, तो भी अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

4. पति-पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत

यदि पति एवं पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक द्वारा आवेदन किया जाता है, तो दूसरे जनपद में रिक्ति उपलब्ध होने पर स्थानांतरण संभव होगा। इसके लिए विवाह प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न करने होंगे।

आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • कैंसर/डायलिसिस संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र
  • विवाह प्रमाण-पत्र (पति-पत्नी मामले में)
  • सेवा प्रमाण-पत्र
  • अविवाहित पुत्र/पुत्री के मामले में 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र
  • निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि

सभी आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के माध्यम से भेजे जाएंगे। जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों को समस्त संलग्नकों सहित ZIP File बनाकर परिषद की ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

ई-मेल आईडी: interdistricttransfer2627@gmail.com
अंतिम तिथि: 20 जून 2026

परिषद ने स्पष्ट किया है कि 20 जून 2026 के बाद अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सेवा अवधि की बाध्यता नहीं

इस बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं पात्रता की शर्तें पूरी होने पर आवेदन कर सकते हैं।

फर्जी अभिलेख देने पर होगी कार्रवाई

यदि किसी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन में दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता पर प्रभाव

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वेच्छा से दूसरे जनपद में स्थानांतरण प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को नए जनपद में वरिष्ठता सूची में निम्न क्रम पर रखा जाएगा तथा भविष्य में वरिष्ठता बढ़ाने के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन के साथ शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।

पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान

जो शिक्षक या शिक्षिकाएं पदोन्नति प्राप्त पद पर कार्यरत हैं और अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उस जनपद में अपनी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदावनति की स्थिति स्वीकार करनी होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु एक नजर में

    • आवेदन की अंतिम तिथि – 20 जून 2026
    • सेवा अवधि की बाध्यता नहीं
    • दिव्यांगता, कैंसर, डायलिसिस एवं पति-पत्नी आधार पर आवेदन संभव
    • आवेदन केवल BSA कार्यालय के माध्यम से भेजे जाएंगे
    • फर्जी दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई होगी
    • स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता प्रभावित होगी

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी यह आदेश उन शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के लिए राहत लेकर आया है जो विशेष पारिवारिक अथवा चिकित्सीय परिस्थितियों के कारण अपने गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में स्थानांतरण की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे।

UP Inter District Transfer 2026 Guidelines for Basic Education Council Teachers