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आयुष्मान कार्ड कैसे कैंसिल करवाएं? जानें आसान और सही तरीके

Sir Ji Ki Pathshala

Ayushman Card Cancellation Process: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत देश के करोड़ों नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कई बार गलत जानकारी दर्ज होने, डुप्लिकेट कार्ड बनने, या पात्रता (Eligibility) न होने के कारण लोग अपना आयुष्मान कार्ड कैंसिल या सरेंडर करवाना चाहते हैं।

Ayushman Card Cancellation Process Online

​यदि आप भी अपना बना हुआ आयुष्मान कार्ड कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि पोर्टल पर इसे सीधे "डिलीट" करने का कोई सीधा बटन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आप नीचे दिए गए तरीकों को अपनाकर अपना कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) या कैंसिल करवा सकते हैं।

​गलत जानकारी या डुप्लिकेट कार्ड बनने पर (शिकायत दर्ज करें)

​यदि आपके नाम से किसी अन्य व्यक्ति का कार्ड बन गया है, या तकनीकी खराबी के कारण आपका डुप्लिकेट कार्ड जारी हो गया है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  • टॉल-फ्री नंबर पर कॉल करें: आप केंद्र सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कार्ड निरस्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
  • ईमेल द्वारा संपर्क: आप grievance@pmjay.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल में आपको अपना [Aadhaar Redacted], गलत बने हुए आयुष्मान कार्ड की फोटो और अपनी सही पहचान का प्रमाण (Proof) संलग्न करना होगा।

​पात्रता न होने या कार्ड सरेंडर करने के लिए (ऑनलाइन पोर्टल)

​यदि आप अब इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से इसे सरेंडर कर सकते हैं:

  1. ​सबसे पहले PMJAY के आधिकारिक शिकायत पोर्टल https://cgrms.pmjay.gov.in पर जाएं।
  2. ​होमपेज पर "Register Your Grievance" के विकल्प को चुनें।
  3. ​योजना के विकल्प में Ayushman Bharat PMJAY का चयन करें।
  4. ​विवरण (Description) या कारण में “Card cancellation requested” या “No longer eligible” लिखें।
  5. ​अपना [Aadhaar Redacted] और आयुष्मान कार्ड नंबर दर्ज करके फॉर्म सबमिट करें।
  6. ​सबमिट करने के बाद आपको एक Grievance ID मिलेगी, जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं।

​उमंग (UMANG) ऐप के माध्यम से

​आप अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करके भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

  • ​उमंग ऐप को ओपन करें और Ayushman Bharat सेक्शन में जाएं।
  • ​वहां Grievance Redressal (शिकायत निवारण) के विकल्प को चुनें।
  • ​कार्ड कैंसिलेशन या सरेंडर करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करें।

​नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या CSC सेंटर जाकर (ऑफलाइन तरीका)

​यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन माध्यम भी चुन सकते हैं:

  • CSC सेंटर: अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Centre) पर जाएं।
  • आयुष्मान मित्र: किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर 'आयुष्मान मित्र' से संपर्क करें और कार्ड सरेंडर करने का फॉर्म भरें।
  • स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA): आप अपने राज्य की स्टेट हेल्थ एजेंसी के कार्यालय में जाकर भी कार्ड निष्क्रिय करने का लिखित आवेदन दे सकते हैं।

​⚠️ महत्वपूर्ण बातें (ध्यान रखें)

  • लाभ की समाप्ति: आयुष्मान कार्ड एक बार कैंसिल या निष्क्रिय होने के बाद, आप योजना के तहत मिलने वाले ₹5 लाख के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं ले पाएंगे।
  • कार्रवाई की मांग: यदि आपका कार्ड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि धोखाधड़ी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।