उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आगरा जनपद के फतेहाबाद विकास खंड में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी भी नामित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई एक सहायक अध्यापिका की लंबे समय तक अनुपस्थिति एवं अवकाश संबंधी मामलों में अनियमितताओं, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराने तथा उच्चाधिकारियों को भ्रामक तथ्यों से अवगत कराने जैसे आरोपों के आधार पर की गई है। विभाग ने प्रथम दृष्टया इन आरोपों को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा मंडल कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य अनुमन्य सुविधाएं ही प्राप्त होंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या व्यापार से जुड़े न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच पृथक रूप से कराई जाएगी। जांच अधिकारी को सभी तथ्यों का परीक्षण कर नियमानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अभिलेखों के रखरखाव में अनियमितता तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


