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3 साल तक अनुपस्थित शिक्षिका को अवकाश देने के आरोप में आगरा के BEO निलंबित

Sir Ji Ki Pathshala

आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शेष बहादुर सरोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन वर्षों से अनुपस्थित चल रही एक सहायक अध्यापिका को विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर अनुचित लाभ पहुंचाया। साथ ही उच्चाधिकारियों को भ्रामक जानकारी देने और आवश्यक तथ्यों को छिपाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

विभागीय आदेश के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय रावर, फतेहाबाद में तैनात सहायक अध्यापिका रिनी सिंह 1 नवंबर 2022 से लगातार अनुपस्थित थीं। आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश (CCL), मेडिकल लीव और असाधारण अवकाश सहित कई प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए गए। प्रथम दृष्टया इसे नियमों के विपरीत मानते हुए विभाग ने गंभीर अनियमितता माना है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले की जांच के दौरान संबंधित अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए और अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अलग जानकारी दी गई। इससे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच आवश्यक मानी गई। इसी आधार पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने बीईओ को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान शेष बहादुर सरोज का मुख्यालय आगरा मंडल में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय से संबद्ध रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या अनुचित लाभ की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार वसूली और अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो सभी अभिलेखों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद दोष सिद्ध होने पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को बेसिक शिक्षा विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, नियमों की अनदेखी या किसी कर्मचारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आगरा के खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी

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