प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 से जुड़े एक मामले में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा याचिका संख्या 1525/2026 (बृजेश बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में दिनांक 12.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में याची बृजेश के प्रत्यावेदन का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है।
विवाद की पृष्ठभूमि और कोर्ट का आदेश
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की उत्तरमाला के कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इस मामले में विशेष अपील संख्या 343(डी)/2021 (अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में कोर्ट ने 25.08.2021 को आदेश पारित किया था कि प्रश्न संख्या 60 के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाए, बशर्ते वे मेरिट कट-ऑफ में आ रहे हों। इस आदेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा 10 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 के मध्य ऑनलाइन प्रत्यावेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें कुल 3192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
याची की दलील और विभाग का परीक्षण
याची बृजेश (रजिस्ट्रेशन नं० 5200024479, अनुक्रमांक 52523720014) ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि वह दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने के कारण समय से सूचना प्राप्त नहीं कर सके, जिसके चलते वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी। न्यायालय के निर्देशानुसार, विभाग द्वारा याची को 14.05.2026 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया और उनके अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया।
अभिलेखीय जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कुल प्राप्त 3192 आवेदनों में से 943 अभ्यर्थी ऐसे थे जो या तो पहले ही 1 अंक प्राप्त कर चुके थे या फिर 1 से अधिक अंकों से अनुत्तीर्ण होने के कारण इस लाभ के योग्य नहीं थे। शेष 2249 पात्र अभ्यर्थियों का डाटा पहले ही सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को भेजा जा चुका है और इस सूची में याची बृजेश का नाम पहले से ही सम्मिलित है।
चयन सूची और आगे की कार्रवाई पर वर्तमान स्थिति
विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत आरक्षण विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील संख्या 172/2023 (महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में दिनांक 13.08.2024 को आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 021273/2024 (रवि कुमार सक्सेना व अन्य) अभी विचाराधीन है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस अपील के अंतिम रूप से निस्तारित होने के बाद, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69000 सहायक अध्यापकों की चयन सूची को रिवाइज (संशोधित) किया जाएगा। इसके बाद ही वर्गवार व श्रेणीवार अंतिम कट-ऑफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा की जाएगी। इसी निर्णय के साथ विभाग द्वारा याची बृजेश के दिनांक 24.02.2026 के प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।





