Type Here to Get Search Results !

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से टीईटी अनिवार्यता मामले में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Sir Ji Ki Pathshala 0

नई दिल्ली: माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से टीईटी अनिवार्यता मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 'संजय मणि त्रिपाठी (अध्यक्ष, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, यू.पी.) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया।

मामले का संक्षिप्त विवरण

​यह याचिका संजय मणि त्रिपाठी, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, की ओर से केंद्र सरकार (Union of India) के खिलाफ दायर की गई थी। इस केस को 15 अक्टूबर 2025 को डायरी नंबर 60024/2025 के तहत दर्ज किया गया था।

​दिनांक, 10 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला 'मोशन हियरिंग' (ताजा मामलों के प्रवेश हेतु) के लिए सूचीबद्ध था।

  • केस स्टेटस: डिस्पोज्ड (Disposed)
  • डिस्पोजल का प्रकार: खारिज (Dismissed)
  • तारीख: 10 अप्रैल 2026

क्या रहा परिणाम?

​न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करने योग्य नहीं माना और इसे 'Dismissed' श्रेणी में डालते हुए मामले को समाप्त (Disposed) कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत को अदालत ने वर्तमान स्थिति में प्रदान करने से इनकार कर दिया है।

Supreme Court order copy dismissal of TET mandatory petition for UP Teachers

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad