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बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के विद्यालयों में प्रवेश पर रोक, BSA का सख्त आदेश, मुख्य द्वार पर लिखवानी होगी ये चेतावनी

Sir Ji Ki Pathshala

मथुरा। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। अब बिना अनुमति विद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दीवारों पर लिखवानी होगी सूचना

​बीएसए कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय के मुख्य द्वार या चारदीवारी पर पेंट के माध्यम से एक विशिष्ट सूचना स्पष्ट रूप से लिखवाएं।

सूचना पट्ट पर यह चेतावनी लिखी जाएगी

​आदेश के तहत स्कूलों की दीवारों पर निम्नलिखित चेतावनी दर्ज करना अनिवार्य होगा:

"बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो छात्र एवं शिक्षक हित में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंडात्मक/विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।"

लापरवाही पर नपेंगे प्रधानाध्यापक

​जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में इस आदेश के अनुपालन में शिथिलता या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित प्रधानाध्यापक की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

​विभागीय सूत्रों के अनुसार, विद्यालय समय के दौरान बाहरी लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने और शिक्षण कार्य को निर्बाध रूप से चलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे न केवल शिक्षकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि छात्रों की सुरक्षा भी पुख्ता होगी।

अनुमति बाहरी व्यक्तियों के स्कूलों में प्रवेश पर रोक, BSA का सख्त आदेश

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