लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के तहत पंजीकरण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ता इस योजना के द्वितीय चरण का लाभ उठाने के लिए 05 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
पंजीकरण की नई समय सीमा
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार, द्वितीय चरण के पंजीकरण की अवधि 01 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही थी। लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा और मांग को देखते हुए, वाणिज्य निदेशक प्रशांत वर्मा द्वारा जारी नए पत्र के अनुसार इसे अब 5 दिन और बढ़ा दिया गया है।
योजना के मुख्य बिंदु और पात्रता
यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जो लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए हैं या जिन पर बिजली चोरी के मामले लंबित हैं। योजना की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
- घरेलू उपभोक्ता (LMV-1): अधिकतम 02 किलोवाट लोड तक के उपभोक्ता।
- वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2): अधिकतम 01 किलोवाट लोड तक के उपभोक्ता।
- नेवर पेड (Never Paid): वे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल जमा नहीं किया।
- लॉन्ग अनपेड (Long Unpaid): लंबे समय से बकाया वाले उपभोक्ता।
- छूट का लाभ: बिजली बिलों में सरचार्ज (ब्याज) की माफी और बिजली चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में विशेष छूट।
यहाँ कराएं पंजीकरण
पात्र उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत उपकेंद्र (Sub-station), जन सेवा केंद्र (CSC) या यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
नोट: यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो 05 फरवरी तक अपना पंजीकरण जरूर करा लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन की अवधि समाप्त हो जाएगी।


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