लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि इस बार फरवरी माह का वेतन और पेंशन निर्धारित तिथि से पहले यानी 28 फरवरी को ही खातों में भेज दी जाएगी।
समय से पहले भुगतान की वजह
उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव, महेन्द्र कुमार भट्ट द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, मार्च की शुरुआत में सार्वजनिक अवकाश होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
- 1 मार्च, 2026 को रविवार (सामान्य अवकाश) है।
- 2 मार्च, 2026 को होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश है।
चूँकि महीने की शुरुआती तारीखों में छुट्टियाँ पड़ रही हैं, इसलिए कर्मचारियों को त्योहार मनाने में आर्थिक समस्या न हो, इसे ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय ने समय से पूर्व भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।
किन्हें मिलेगा इसका लाभ?
इस आदेश का लाभ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वर्गों को मिलेगा:
- समस्त राज्य कर्मचारी।
- सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मी।
- शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
- कार्यप्रभारित कर्मचारी।
- उत्तर प्रदेश के कोषागारों (Treasuries) से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर।
जिलाधिकारियों को त्वरित पालन के निर्देश
शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DM) और मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 25 फरवरी को जारी इस आधिकारिक पत्र के बाद अब वित्त विभाग भुगतान की तैयारियों में जुट गया है ताकि 28 फरवरी तक सभी के खातों में धनराशि पहुँच जाए।


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