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मतदाता सहायता केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक BLO की अनिवार्य उपस्थिति की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त

Sir Ji Ki Pathshala 0

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, मतदाता सहायता केंद्रों (Voter Assistance Centres) पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की प्रतिदिन उपस्थिति की पुरानी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

​क्या है पूरा मामला?

​इससे पहले फरवरी 2026 के शुरुआती सप्ताह में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुसार, BLO को प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मतदाता सहायता केंद्रों पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। यह व्यवस्था विशेष पुनरीक्षण अभियान (अर्हता तिथि 01.01.2026) के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाई गई थी।

​नए आदेश के मुख्य बिंदु:

​मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिनवा द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र (संख्या-580) में स्पष्ट किया गया है कि:

  • व्यवस्था में बदलाव: अब मतदाता सहायता केंद्रों पर BLO की अनिवार्य उपस्थिति की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
  • अनुपालन: यह आदेश प्रदेश के सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
  • सूचना का प्रसार: इस आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/मंत्रियों को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

​मतदाताओं पर प्रभाव

​हालांकि BLO की केंद्र पर बैठने की अनिवार्य ड्यूटी खत्म कर दी गई है, लेकिन मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं पूर्ववत चलती रहेंगी। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित करना माना जा रहा है।

UP CEO Order for Voter Assistance Centre and BLO Attendance 2026

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