प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने अथवा बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और जो 60 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिए बिना सेवा से पृथक होते हैं, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के आधार पर नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश शासनादेश संख्या 68-5099/523/2025, दिनांक 24 दिसंबर 2025 के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं जिला वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
परिषद का मानना है कि इस निर्णय से लंबे समय तक सेवा देने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तथा सेवानिवृत्ति उपरांत उनकी सामाजिक एवं पारिवारिक आवश्यकताओं को बल मिलेगा।
इस आदेश की प्रतिलिपि विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा), महानिदेशक स्कूल शिक्षा तथा शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।


Social Plugin