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एक दिन भी पीएफ कटा तो परिवार को मिलेगा पेंशन का अधिकार, EPFO ने स्पष्ट किए नियम

Sir Ji Ki Pathshala

कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC) के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। EPFO के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का नामांकन के बाद एक दिन भी पीएफ अंशदान कटता है और उसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

पिछली सेवा का अंशदान न होने पर भी मिलेगा पेंशन लाभ

EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी की पिछली सेवा अवधि के दौरान पीएफ अंशदान जमा नहीं किया गया हो, तब भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित नियोक्ता अपने हिस्से का बकाया अंशदान जमा कर दे। इसके बाद कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल माना जाएगा।

EPFO नियम: एक दिन PF कटा तो परिवार को पेंशन

औद्योगिक क्षेत्रों में चलाया जा रहा कर्मचारी नामांकन अभियान

EPFO यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी नए और पुराने कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सके, औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता कैंप लगा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से नियोक्ताओं और कर्मचारियों को EEC नामांकन और पेंशन नियमों की जानकारी दी जा रही है।

मृत्यु होने पर परिवार को कैसे मिलती है पेंशन

EPFO से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन क्रमवार पात्र सदस्यों को मिलती है—

  • पहले मृत कर्मचारी की पत्नी या पति को आजीवन अथवा पुनर्विवाह तक
  • इसके बाद अधिकतम दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक (पुत्री के मामले में विवाह तक)
  • माता-पिता के निधन की स्थिति में बच्चों को अनाथ पेंशन, जो सामान्य बाल पेंशन से दोगुनी होती है
  • पत्नी, पति और बच्चों के न होने पर पेंशन माता-पिता को दी जाती है

अप्रैल तक मिलेगा EEC नामांकन का लाभ

EPFO ने संस्थानों से अपील की है कि वे अप्रैल माह तक अपने सभी नए और पुराने कर्मचारियों का कर्मचारी नामांकन अभियान के तहत नामांकन करा लें। चाहे कर्मचारी वर्षों से पीएफ सुविधा से वंचित रहा हो, लेकिन एक दिन भी पीएफ अंशदान कटने पर मृत्यु की स्थिति में उसके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का अधिकार मिल जाएगा।