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पहली बार वोटर आईडी कैसे बनवाएं? जानें Form-6 से जुड़ी पूरी समस्त जानकारी

Sir Ji Ki Pathshala

नई दिल्ली। यदि आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं या अब तक आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो Form-6 आपके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार Form-6 भरकर पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

कौन भर सकता है Form-6? (पात्रता)

Form-6 वही नागरिक भर सकते हैं, जो—

  • भारत के नागरिक हों
  • जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो या होने वाली हो
  • जिनका नाम किसी अन्य मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो

Form-6 कैसे और कहां जमा करें?

Form-6 को आप दो तरीकों से जमा कर सकते हैं—

  • ऑनलाइन: ECI पोर्टल या Voter Helpline App के माध्यम से
  • ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) के पास

फॉर्म जमा होने के बाद BLO द्वारा घर पर सत्यापन किया जाता है। सत्यापन सही पाए जाने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है।


📄 Form-6 के लिए आवश्यक दस्तावेज

1️⃣ आयु प्रमाण (Age Proof)

⚠️ ध्यान दें: आधार कार्ड आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है।

मान्य दस्तावेज—

  • हाईस्कूल / कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा जारी)
  • पासपोर्ट
  • शासकीय अस्पताल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण

2️⃣ पहचान प्रमाण (Identity Proof)

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फोटोयुक्त बैंक पासबुक
  • सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

3️⃣ निवास प्रमाण (Address Proof)

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बिजली / पानी / गैस बिल
  • बैंक पासबुक
  • किरायानामा
  • डाकघर, बैंक या सरकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण

📸 फोटो से जुड़ी जरूरी बातें

  • फोटो हाल ही की हो
  • पासपोर्ट साइज हो
  • फोटो साफ और स्पष्ट हो
  • संभव हो तो सफेद बैकग्राउंड रखें
  • चेहरे पर टोपी, चश्मा या मास्क न हो

📝 Declaration Form (Annexure-IV) भरना अनिवार्य

Form-6 के साथ Declaration Form (Annexure-IV) भरना अनिवार्य है। इसमें निम्न जानकारियां देनी होती हैं—

  • आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और पूरा पता
  • पिता/माता/पति-पत्नी का नाम
  • यदि उपलब्ध हो तो माता-पिता या पति-पत्नी का EPIC नंबर

यदि माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची में दर्ज है, तो उनसे जुड़ी विधानसभा, जिला, राज्य और भाग संख्या जैसी जानकारी भी भरनी होती है।

Declaration Form में यह घोषणा भी करनी होती है कि—

  • आवेदक ने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है
  • उसका नाम किसी अन्य मतदाता सूची में दर्ज नहीं है
  • गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है

Declaration Form पर आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान के साथ सत्यापन के बाद BLO के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दर्ज किए जाते हैं।


👉 महत्वपूर्ण बातें

  • आधार कार्ड केवल पहचान और निवास प्रमाण के लिए मान्य है, आयु प्रमाण के लिए नहीं
  • एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है
पहली बार वोटर आईडी कैसे बनवाएं? Form-6 की पूरी जानकारी