मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया-सह-सहायक के कार्यों की स्पष्टता
पटना, बिहार। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि रसोइया-सह-सहायक से उनके निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न लिया जाए। यह निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा।
निदेशालय के पत्र के अनुसार रसोइया-सह-सहायक का मुख्य कार्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करना, बच्चों को भोजन परोसना तथा बर्तन की साफ-सफाई तक सीमित है। इसके अतिरिक्त उनसे विद्यालय परिसर की व्यापक सफाई, कक्षाओं में झाड़ू लगवाना, शौचालय की सफाई जैसे कार्य कराना नियमों के विरुद्ध है।
यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी आदेश (पत्रांक 501, दिनांक 19.03.2018) के बावजूद कुछ विद्यालयों में रसोइया-सह-सहायकों से अतिरिक्त कार्य कराए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में न केवल कार्य-विभाजन के नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी सुनिश्चित नहीं किया गया।
अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को स्पष्ट निर्देश दें कि:
- रसोइया-सह-सहायक से केवल निर्धारित कार्य ही लिए जाएँ
- उनसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या असंबंधित कार्य न कराया जाए
- उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए
यह आदेश मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु संचालन के साथ-साथ कार्यरत कर्मियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यालयों में कार्य-संस्कृति में सुधार होगा और योजना के उद्देश्यों की बेहतर पूर्ति संभव हो सकेगी।


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