खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुपों पर आदेश जारी करने पर रोक, प्रोटोकॉल पालन के निर्देश
शामली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुपों पर अनधिकृत रूप से शिक्षकों को निर्देश जारी न करें। यह आदेश पद की मर्यादा एवं विभागीय प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुपों पर परिषदीय प्रश्नों एवं निर्देशों को सीधे अपने स्तर से पोस्ट कर रहे हैं, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत है। इस प्रकार के संदेश विभागीय अनुशासन और कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि उनकी भूमिका केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित रहे। किसी भी स्थिति में वे अपने स्तर से आदेश या निर्देश जारी न करें।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में विभागीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
यह निर्णय शिक्षा विभाग में अनुशासन, पारदर्शिता और पदानुक्रम बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


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