الصفحة الرئيسيةRTE Admissionआरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Sir Ji Ki Pathshala يناير 09, 2026 0 आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Tags RTE Admission أحدث أقدم
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