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आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में।

Sir Ji Ki Pathshala 0

आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में।

“आरटीई 2009 धारा 12(1)(ग) पर आधारित प्रवेश दिशा-निर्देश दस्तावेज”









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