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विशेष गहन पुनरीक्षण 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची जारी, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की आलेख्य (ड्राफ्ट) मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई है। आयोग ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार की प्रक्रिया पूरी करें।

मतदाता सूची में नाम जांचना क्यों जरूरी

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में सही नाम और विवरण होना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या स्थानांतरण/विलोपन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसे तय समय सीमा में दावा या आपत्ति दर्ज करानी होगी।

दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि

आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे-आपत्तियों से जुड़ी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

बूथ स्तर पर सत्यापन की व्यवस्था

मतदाताओं की सुविधा के लिए 11 जनवरी 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा आलेख्य मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा। इससे मतदाता मौके पर ही अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि कर सकेंगे और आवश्यक सुधार करा सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

नागरिक ECINET App या भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से—

  • नया नाम जोड़ने
  • नाम/पता संशोधन
  • स्थानांतरण
  • नाम विलोपन
    से संबंधित आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।

सहायता के लिए हेल्पलाइन

मतदाताओं की सहायता के लिए आयोग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 जारी की है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर @ceoup, @ceo_up और voiceofvotersup के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मतदाता बनने की पात्रता

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • उत्तर प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक
  • 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य

आवेदन के तरीके

मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए नागरिक—

  • संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं
  • तहसील या निर्वाचन कार्यालय में जाकर
  • या ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट

अधिक जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर विजिट करें:
👉 https://ceouttarpradesh.nic.in

निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच अवश्य करें, ताकि आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार निर्बाध रूप से सुनिश्चित हो सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची जारी, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित


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