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कोर्ट के आदेश पर शिक्षिका से छेड़छाड़ व जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज

Sir Ji Ki Pathshala

झंझरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चिश्तीपुर में तैनात रही एक महिला शिक्षिका ने कोर्ट के आदेश पर प्रधानाध्यापिका सहित नौ लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास, छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से आगरा निवासी यह शिक्षिका वर्तमान में मथुरा में तैनात है।

एफआईआर के अनुसार, वर्ष 2023 में पीड़िता चिश्तीपुर विद्यालय में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका तजीन खान, सहायक अध्यापिका फरीन खान, शिक्षामित्र सफिया खातून, राशिद खान, तजीन खान के पति नफीस खान, एजाज अहमद, तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय पांडेपुर के कर्मचारी अफसर हुसैन और आमना खातून ने उस पर तथा अन्य शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया।


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एफआईआर में दावा किया गया है कि विद्यालय में जबरन धर्म विशेष की शिक्षा दी जाने लगी थी। जब शिक्षिका ने विरोध किया तो 22 मार्च 2023 को उसके साथ मारपीट, अभद्रता की गई और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए

पीड़िता ने बताया कि उसने 28 मार्च 2023 को देहात कोतवाली में लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने एसपी गोंडा से भी शिकायत की, पर परिणाम नहीं निकला। हालात से परेशान होकर उसने 28 जून 2023 को स्थानांतरण मथुरा करवा लिया।

न्याय की तलाश में शिक्षिका ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की, जहां से उसे निचली अदालत जाने को कहा गया। निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए।

देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि यह मुकदमा उनकी तैनाती से पहले दर्ज हुआ था और जांच वर्तमान में जारी है।

यह मामला जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और आगे की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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