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पदोन्नति छोड़ने वाले अध्यापकों को चयन वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में बीएसए कानपुर देहात का आदेश देखें।

Sir Ji Ki Pathshala

चयन वेतनमान और प्रमोशन विवाद पर शिकायत का उत्तर 


कानपुर देहात के बीएसए के द्वारा अगर किसी अध्यापक ने पदोन्नति छोड़ दी है और पदोन्नति छोड़ने के उपरांत अध्यापक उसी पद पर 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत चयन वेतनमान की मांग करता है तो चयन वेतनमान शासनादेश के अनुसार अनुमन्य है।


“पदोन्नति छोड़ने वाले अध्यापकों को भी 10 वर्ष पूर्ण होने पर चयन वेतनमान अनुमन्य: कानपुर देहात बीएसए का आदेश

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