गोंडा, 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीटीसी अयोग्यता प्राप्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश (गोंडा शाखा) ने शासन से तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
महासंघ द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 08 अप्रैल 2024 को पारित आदेश में 30970 शिक्षकों को छह माह का बीटीसी ब्रिज कोर्स कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अब तक शासन की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
इस बीच NIOS ने 24 नवंबर 2025 से ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
संघटन ने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि शासन आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द जारी करे, जिससे 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को भविष्य को लेकर कोई असमंजस न रहे।
महासंघ के पदाधिकारियों—जिला संयुक्त महामंत्री आनंद प्रताप सिंह और कार्यकारी जिलाध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव—ने हस्ताक्षरित पत्र में कहा है कि शिक्षकों के हित में त्वरित निर्णय अत्यंत आवश्यक है।


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