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अभिभावकों के खातों में अन्तरित डीबीटी की धनराशि से छात्र–छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफॉर्म क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।

Sir Ji Ki Pathshala 0

📢 विद्यालयों में डीबीटी धनराशि से यूनिफॉर्म क्रय की अनिवार्यता पर विभाग का नया निर्देश

उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान ने जनपदों को निर्देशित किया है कि छात्र–छात्राओं को दी जा रही डीबीटी (Direct Benefit Transfer) राशि के माध्यम से विद्यालयी यूनिफॉर्म की खरीद सुनिश्चित की जाए। विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी जनपदों को निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करानी आवश्यक है।


📄 विभाग का निर्देश: 20 विद्यालयों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन

राज्य परियोजना कार्यालय ने अपने पूर्व पत्र (दिनांक 10.10.2025) का संदर्भ देते हुए बताया कि —

  • अक्टूबर माह के दौरान प्रत्येक जनपद को कम से कम 20 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करना था।
  • यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक था कि अभिभावकों को भेजी गई डीबीटी राशि का उपयोग छात्र–छात्राओं के यूनिफॉर्म क्रय में हो रहा है।
  • यूनिफॉर्म क्रय से संबंधित सभी प्रमाणित बिल एवं विवरण 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने थे।

⚠️ जनपदों से आख्या न मिलने पर नाराज़गी

जारी स्पष्टीकरण में बताया गया कि—

  • अब तक किसी भी जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है।
  • विभाग ने इसे अत्यंत खेदजनक एवं लापरवाहीपूर्ण बताते हुए कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है।

⏳ 3 कार्यदिवस में रिपोर्ट देने का अंतिम आदेश

राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि:

  • लंबित आख्या को अगले 03 कार्यदिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से भेजें।
  • डीबीटी राशि के उपयोग में पारदर्शिता और छात्र हित की सुनिश्चितता सर्वोच्च प्राथमिकता है।





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