सड़क सुरक्षा को लेकर शासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, मझगवां, बरेली द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
निर्देशों के अनुसार जो अधिकारी या कर्मचारी दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्रियों (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक होगा। इसी प्रकार चार पहिया वाहन से आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अतः समस्त सरकारी, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।


