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अध्यापकों की ज्येष्ठता (वरिष्ठता) निर्धारण संबंधी प्रावधान

Sir Ji Ki Pathshala

अध्यापकों की ज्येष्ठता (वरिष्ठता) निर्धारण संबंधी प्रावधान

अध्यापकों की ज्येष्ठता (वरिष्ठता) निर्धारण संबंधी प्रावधान

01- किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रुप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी।

02- परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम--17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।

03- किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण कियां गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

04- पदोन्नति व सीधी भर्ती के मामले जिसमे क्रमशः प्रथम स्थान पर पदोन्नति अध्यापक को एवं द्वितीय स्थान पर सीधी भर्ती के अध्यापक को रखा जायेगा।

05- संविलियन विद्यालय में अध्यापक की वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक रुप से नियुक्ति के आधार पर तय किया जाय।


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