भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मान्य पहचान पत्रों की अद्यतन सूची जारी की है। आयोग के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मतदाता पहचान के लिए मान्य होंगे। ये दस्तावेज बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और संबंधित अधिकारियों के लिए भी दिशानिर्देश के रूप में जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य पहचान पत्र
सरकारी पहचान पत्र
- केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
1987 से पहले जारी दस्तावेज
- दिनांक 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख।
जन्म प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट
- किसी भी श्रेणी का वैध भारतीय पासपोर्ट।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
वन अधिकार प्रमाण पत्र
- वन अधिकार कानून के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी जाति समूह का प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
- जहां NRC उपलब्ध है, वहां उसका प्रमाण भी मान्य।
परिवार रजिस्टर
- राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
भूमि / मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
मतदाताओं की सुविधा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह सूची मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। BLO स्तर पर दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन इसी सूची के आधार पर किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो।


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