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SIR में दो जगह से फॉर्म भरने पर होगी एक साल की सजा : सीईओ ने चेताया, एक ही स्थान से गणना प्रपत्र भरें

Sir Ji Ki Pathshala

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता दो-दो स्थानों से गणना प्रपत्र (फॉर्म) न भरे। यदि कोई व्यक्ति दो जगह फॉर्म जमा करता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।



📌 दो जगह नाम होने पर भी सिर्फ एक जगह भरें फॉर्म

कई मतदाताओं का नाम

  • गाँव + शहर
  • या दो अलग-अलग जनपदों/राज्यों की मतदाता सूची
    में दर्ज है।
    सीईओ ने कहा कि ऐसे सभी लोग सिर्फ एक ही स्थान से गणना प्रपत्र जमा करें।

चुनाव आयोग डिजिटल माध्यम से दो जगह से फॉर्म भरने वालों को आसानी से ट्रैक कर लेगा।


📌 मतदाता सूची फ्रीज हो चुकी है

  • 27 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है।
  • अब फॉर्म वहीं से भरें, जहाँ आपका नाम वर्तमान में दर्ज है।

यदि कोई यूपी का व्यक्ति दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य राज्य में वोटर है, तो उसे यूपी में एसआईआर का फॉर्म नहीं भरना चाहिए


📌 एसआईआर क्यों किया जा रहा है?

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य:

✔️ मृत मतदाताओं के नाम हटाना
✔️ जिनके दो स्थानों पर नाम हैं, उनमें से एक जगह से नाम हटाना
✔️ मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करना


📌 गणना प्रपत्र में क्या-क्या भरना है?

सीईओ रिणवा के अनुसार:

ऊपरी भाग में:

  • मतदाता का फोटो
  • माता-पिता का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • वर्तमान विवरण

नीचे के हिस्से में:

  • वर्ष 2003 की मतदाता सूची (SIR 2003) का विवरण
  • यदि 2003 में आप स्वयं सूची में थे, तो वह विवरण
  • यदि नहीं थे, तो माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक का विवरण

नोट:
2003 की मतदाता सूची voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।


📌 बीएलओ 4 दिसंबर तक फॉर्म भरवाकर जमा करेंगे

  • प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता
  • 70% नाम 2003 की सूची से मिलान योग्य
  • अभी तक 50% मैपिंग पूरी

बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं।


📌 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधार लिंक मोबाइल अनिवार्य

ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए:

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए
  • क्योंकि ई-साइन के लिए ओटीपी आएगा
  • आधार और वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग समान होनी चाहिए

अब तक 70 हजार लोग ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं।


📌 शिकायत का समाधान: बुक अ कॉल विद बीएलओ

  • पोर्टल पर “Book a Call with BLO” सुविधा उपलब्ध
  • 48 घंटे में समस्या न सुलझे तो
    👉 टोल फ्री 1950 पर शिकायत
    👉 ERO या जिला निर्वाचन अधिकारी से भी संपर्क
  • बीएलओ से स्पष्टीकरण लिया जाएगा

📌 अभी सिर्फ फॉर्म जमा करना है, दस्तावेज बाद में

  • 4 दिसंबर तक केवल फॉर्म जमा
  • 9 दिसंबर – ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
  • नाम न होने पर दावा-आपत्ति का मौका
  • 9 से 31 दिसंबर तक जरूरत पड़ने पर ये दस्तावेज दे सकते हैं:
    ✔️ पासपोर्ट
    ✔️ जन्म प्रमाण पत्र
    ✔️ निवास प्रमाण पत्र
    ✔️ कुल 13 प्रकार के मान्य प्रमाण पत्र

जरूरत पड़ने पर नया प्रमाण पत्र भी बनवाया जा सकता है।


❗ नागरिकता खत्म होने का भ्रम न फैलाएं

सीईओ ने कहा:

“मतदाता सूची में नाम न होने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है।”


यह नया नियम मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। मतदाताओं से अपील है कि वे फॉर्म केवल एक ही स्थान से भरें और चुनाव आयोग का सहयोग करें।


अगर आप चाहें तो मैं SIR प्रपत्र कैसे भरें? उस पर भी एक पूरा गाइड बना सकता हूँ।


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