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गोरखपुर के मदरसे में शिक्षक और क्लर्क भर्ती विज्ञापन रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– सरकारी नीति का उल्लंघन

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गोरखपुर के मदरसे में शिक्षक और क्लर्क भर्ती विज्ञापन रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– सरकारी नीति का उल्लंघन

गोरखपुर/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज (एहटा नवाब), गोरखपुर में शिक्षक और क्लर्क की भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह विज्ञापन सरकारी नीति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पूर्ण उल्लंघन में जारी किया गया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने मदरसा की प्रबंध कमेटी और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया।नियुक्ति विज्ञापन को लेकर हुआ विवादमामले के अनुसार, प्रतिवादी संख्या चार (संस्थान के प्रबंधक) ने 29 अप्रैल 2025 को समाचार पत्रों में पांच सहायक अध्यापक (ताहतानिया) और एक क्लर्क के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इस विज्ञापन पर प्रबंध कमेटी ने आपत्ति जताते हुए इसे गैरकानूनी और मनमाना बताया।

High Court Madarasa Case

याचिका में कहा गया कि सरकार ने 20 मई 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि जब तक शिक्षकों की योग्यता का विषयवार और कक्षावार पुनः निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नई नियुक्ति प्रक्रिया को न शुरू किया जाए।इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने 21 मई 2025 को तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 30 मई 2025 को सभी प्रबंधकों को आदेश की जानकारी दी थी। उनमें यह भी स्पष्ट कहा गया था कि नए चयन या नियुक्ति संबंधी कोई भी प्रक्रिया शुरू करना नीति के विरुद्ध होगा।

अदालत ने कहा – आदेशों की स्पष्ट अवहेलना

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी प्रबंधक ने सरकारी आदेशों के प्रभावी रहते हुए भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जो स्पष्ट रूप से शासन और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं के आरोप के अनुसार, उक्त व्यक्ति ने धोखाधड़ी से मदरसे के प्रबंधक का पद हासिल किया था, जिसे लेकर भी विवाद जारी है।

कोर्ट ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए विज्ञापन को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि आगे ऐसी किसी नियुक्ति प्रक्रिया से पहले शासन के नियमों और न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

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