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पदोन्नति : इंचार्ज के पद का वेतन और विभाग का 14/10/2025 का आदेश - ✍️ हिमांशु राणा

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पदोन्नति : इंचार्ज के पद का वेतन और विभाग का 14/10/2025 का आदेश - ✍️ हिमांशु राणा

इस process के रहनुमा बनने के लिए बड़े-बड़े लोग उतरे लेकिन जब से ये आदेश आया है सब खामोश हैं बस इतना ही कह रहे हैं कि क्या ही करें आदेश ग़लत , लेकिन उसकी legality कोई नहीं बता पा रहा है और ख़ुद के साथ जोड़े गए लोगों को बीच अधर में छोड़कर बैठ गए हैं इसलिए कहता हूँ हमेशा उससे जुड़िए जो अंत तक लड़ना जानता हो।

Incharge headmaster Salary

सबसे पहले बात करते हैं PTR की जो कि RTE act 2009 के section 25 में prescribed schedule में निहित है जिसमे बच्चों के आधार पर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या का मानक तय होता है । लेकिन हकीकत ये है कि ये schedule सुप्रीम कोर्ट overrule कर चुकी है हालांकि अभी इसको उत्तर-प्रदेश या अन्य राज्य मान नहीं रहे हैं परंतु हम इस तरफ़ कदम बढ़ा चुके हैं इनके द्वारा किए गए rational deployment (समायोजन) को चुनौती देकर । 

उत्तर-प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील 652/2024 का अवलोकन कीजिए उसमे साफ़ कहा गया है कि हेड पद RTE act 2009 section 25 read with schedule में ये कहीं नहीं कहा है कि already existing posts को आप प्राथमिक में 150 और उच्च-प्राथमिक में 100 के PTR के आधार पर खत्म कर दें । RTE act 2009 जब लाया गया था तब states के लिए obligation था कि तीन माह में कम से कम इस schedule के अनुसार आप व्यवस्था बनायें नाकी ये कि आप already existing posts को खत्म करें । हेड मास्टर को administrative के साथ-साथ supervision की भी जिम्मेदारी होती है और सरकार द्वारा लंबे समय से पात्र अभ्यर्थियों पदोन्नति न दिया जाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है इसलिए इंचार्ज को वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि वो हेड का ही कार्य कर रहे हैं । उल्टा 14/10/2025 का आदेश तो अब साफ़ कह रहा है कि वरिष्ठ को विद्यालय का administrative और supervision का कार्य देखना होगा जो कि सरकार पूर्व में मना कर रही थी।

इससे कुछ बातें साफ़ होती हैं 

1- अतिशीघ्र पदोन्नति हो वो भी अब हर विद्यालय में और जहाँ न हो तो वहाँ इंचार्ज को वेतन मिले । 

2- PTR के लिए लड़ाई जारी है लेकिन DB का आदेश फिलहाल PTR को deny करके हर एक विद्यालय के वरिष्ठ को हेड इंचार्ज माने । 

3- सरकार मान नहीं रही है लेकिन इंचार्ज अध्यापकों के लिए हम इस आदेश को चुनौती देंगे क्योंकि कई साथियों के तो arrear भी अटके हुए हैं जो लगातार संपर्क में हैं । 

4- विभाग को जो 14/10/2025 के आदेश में वरिष्ठता सूची तैयार करने को कहा है वो इनसे तैयार नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं समायोजन में ही कितना झोल कर दिया है । 

5- 01.09.2025 के आदेश के पश्चात स्थिति साफ़ है हेड इंचार्ज के पद पर TET inescapable है । 

6- ऐसे लोग जो सालों साल इंचार्ज का कार्य किए लेकिन अब समायोजन या ट्रांसफर की वजह से इंचार्ज पद पर नहीं हैं तो उन्हें भी कायदे से लड़ना चाहिए arrear उन्हें भी मिलेगा । 

14/10/2025 के आदेश को चुनौती देने हेतु समूह बना देंगे अभी फिलहाल holidays enjoy कीजिए । 

#rana

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