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आरोपी प्रधानाध्यापक की रिहाई आज संभव, बीएसए बेल्ट कांड का मामला

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आरोपी प्रधानाध्यापक की रिहाई आज संभव, बीएसए बेल्ट कांड का मामला

सीतापुर। जिले के बहुचर्चित बीएसए बेल्ट कांड के आरोपी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा की रिहाई बुधवार को नहीं हो सकी। कोर्ट से रिहाई का परवाना कारागार में एक घंटे देरी से पहुंचा। अब बृहस्पतिवार को प्रधानाध्यापक की रिहाई हो सकती है। जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार रिहाई का परवाना देरी से पहुंचा।

आरोपी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा ने 23 सितंबर को कार्यालय में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर 22 सेकेंड में बेल्ट से पांच वार किए थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद बृजेंद्र वर्मा को जेल भेज दिया था। बीएसए ने जानलेवा हमला करने, सरकारी अभिलेख फाड़ने सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था।

इस दौरान शिक्षक की सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। पुलिस की विवेचना में जानलेवा हमले के साक्ष्य नहीं मिले थे। पुलिस ने इस धारा को हटाने की संस्तुति की थी। धारा के हटने के बाद जमानत की राह आसान हुई। जिला जज न्यायालय ने सोमवार को 50-50 हजार के दो बेल बांड लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी। हालांकि मंगलवार को वाल्मीकि जयंती की छुट्टी के चलते बेल बांड प्रपत्रों का सत्यापन नहीं हो सका।

बुधवार को बेल बांड प्रपत्रों का देरी से सत्यापन हुआ। शाम करीब साढ़े पांच बजे जेल में उनकी रिहाई का परवाना पहुंचा। जबकि जेल मैनुअल के अनुसार यदि शाम 4:30 बजे तक परवाना पहुंचता, तो बुधवार को ही वह रिहा हो जाते। मौजूदा परिस्थितियों में बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे उनकी रिहाई तय मानी जा रही है।

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