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इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) छूट पर दस्तावेज़ न देने पर लगेगी ₹10,000 पेनल्टी, टैक्सपेयर हो जाएं सावधान

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) छूट पर दस्तावेज़ न देने पर लगेगी ₹10,000 पेनल्टी, टैक्सपेयर हो जाएं सावधान

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) छूट पर दस्तावेज़ न देने पर लगेगी ₹10,000 पेनल्टी, टैक्सपेयर हो जाएं सावधान

⚠️ टैक्स पेयर हो जाएं सावधान! अब टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं द्वारा ITR में ली गयी सभी प्रकार की टैक्स छूट के दस्तावेज नोटिस के रिप्लाई में अपलोड करने के लिए सेक्शन 142(1) में नोटिस भेज रहा है नोटिस का रिप्लाई नहीं लगाने पर सेक्शन 172(A) में ₹10000 की पेनल्टी के साथ अन्य पेनल्टी लगाकर अपना बेस्ट जजमेंट आर्डर पास कर देगा।