Type Here to Get Search Results !

नौकरी में बने रहने के लिए अध्यापकों का TET क्वालिफाई होना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें।

Sir Ji Ki Pathshala 0

नौकरी में बने रहने के लिए अध्यापकों का TET क्वालिफाई होना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीच‍िंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्‍ता और जस्टिस ऑगस्‍टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा-

जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा।

हालांकि, बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।

माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला

कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॅरिटी इंस्टिट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्‍ट्र मे टीचिंग के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

क्‍या है TET एग्जाम

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।

क्‍या है पूरा मामला

RTE एक्‍ट, 2009 की धारा 23(1) के अनुसार, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता NCTE, द्वारा निर्धारित की जाएगी। NCTE ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य कर दिया गया।

NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्‍त उम्‍मीदवारों को TET क्‍वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया। जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया।

NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्‍मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास HC बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा।

इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए TET क्‍वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बाकी है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad

Ads Area